खबरJamshedpur local employment - जमशेदपुर की कंपनियों में होगी लोकल की बहाली,...
spot_img

Jamshedpur local employment – जमशेदपुर की कंपनियों में होगी लोकल की बहाली, अधिकारियों ने कंपनियों, प्रतिष्ठान, मॉल, होटल, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को दो टूक जवाब

राशिफल

जमशेदपुर : जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में निदेशक, डीआरडीए सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में मुख्य रूप से नियोजन पदाधिकारी बम बैजु, अजय कुमार, प्रियंका भारती, नियोजन पदाधिकारी अविनाश ठाकुर, श्रम अधीक्षक, अरविन्द कुमार श्रम अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम तथा नियोजन कार्यालय के कर्मी समेत जिले के टाटा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लगभग 200 प्रतिनिधि उपस्थित हुए. कार्यशाला में पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उक्त नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई. निदेशक, डीआरडीए ने कहा कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक की परिभाषा में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि आप सब नियोजकों को स्थानीय उम्मीदवारों से रिक्तियों को भरना होगा. अगर आपके द्वारा यह बताया जाता है कि उच्च कौशल युक्त मानव बल की आवश्यकता है तो उसके अनुरूप सरकार द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर मानव बल उपलब्ध कराया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)

साथ ही अधिनियम के दायरे में आने वाले नियोजकों को पंजीकरण कराने का भी निर्देश दिया गया, जिससे कि इस अधिनियम का अनुपालन कराया जा सके एवं इसका लाभ स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिल सके. अधिनियम नियम के लागू होने के बाद राज्य अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा 40,000 रुपये से अनधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्ति का 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाना अनिवार्य होगा

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading