जमशेदपुर : जमशेदपुर में लॉकडाउन में रियायत को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुका है. जमशेदपुर में टाटा मोटर्स या अन्य कंपनियों को खोलने की इजाजत नहीं होगी. टाटा स्टील जैसी कंपनियां, जो अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आती है, उसका संचालन जैसे हो रहा था, वैसे ही होता रहेगा. लेकिन टाटा मोटर्स समेत अन्य कंपनियां नहीं खुलेगी क्योंकि यह रिहायशी इलाकों के भीतर है. वैसे सरायकेला-खरसावां जिला (अब तक ग्रीन जोन) में औद्योगिक इकाइयों को खोला जा सकेगा. औद्योगिक इकाइयों को खोलने के लिए अलग से किसी तरह का कोई आदेश की जरूरत नही है, राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश पहले ही निर्गत कर दिया है. दूसरी ओर, जमशेदपुर में कौन सी दुकानें खुलेगी और क्या कुछ होगा, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है. इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए http://www.sharpbharat.com ने जमशेदपुर के डीसी रविशंकर शुक्ला से बातचीत की. श्री शुक्ला ने बताया कि इसको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसके लिए अलग से कोई जिला स्तर पर आदेश नहीं निकलने जा रहा है. जो राज्य सरकार का आदेश है, उस आदेश का अनुपालन जिले में होगा. इसके तहत जो दुकानें खुलने की इजाजत शहरी इलाके में दी गयी है, उसके तहत ही दुकानें खुलेगी जबकि जो दुकानें या अन्य इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में खुल सकती है, उसको वहीं खोलने की इजाजत होगी. जहां तक टाटा मोटर्स या अन्य कंपनियों की बात है तो यह औद्योगिक क्षेत्र नहीं है यह शहरी इलाका है, जो आवासीय इलाके के बीच में कंपनियां है, वह नहीं खुल सकती है. टाटा मोटर्स समेत अन्य कंपनियां जमशेदपुर में नहीं खुल सकती है. जमशेदपुर के डीसी ने कहा कि जिले में सिर्फ एक चाकुलिया में ही अब तक कंटेनमेंट जोन है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी गतिविधियों को शुरु करने का जो आदेश है, वह आदेश जारी रहेगी. इसके तहत ही दुकानें या अन्य गतिविधियां संचालित हो सकेगी. राज्य सरकार ने जिन कार्यों को लेकर प्रतिबंध लगाया है, वह प्रतिबंध जारी रहेगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक केवल अति आवश्यक कार्यों के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी. जमशेदपुर के डीसी ने कहा कि शहर और गांव में में निर्माण कार्य हो सकते है, गोदाम या वेयर हाउस का काम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हार्डवेयर या निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें शहर और गांव में खुल सकती है. किताब की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, टेलीकॉम की दुकानें खुल सकती है. सोशल डिस्टेंशन का पालन सबको करना होगा और मास्क जरूरी है. सैनिटाइजर के बगैर कोई दुकानें नहीं चल सकती है. घड़ियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर, उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ एयर कूलर इत्यादि का संचालन सिर्फ गांव में ही हो सकता है, शहरी इलाके में नहीं हो सकता है.
क्या है राज्य सरकार का आदेश और उसका मतलब समझिये :
शहरी व ग्रामीण इलाके में ये सारे कार्य हो सकते है :
- औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां (सरायकेला-खरसावां जिला का आदित्युपर क्षेत्र आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है)
- निर्माण कार्य
- गोदाम/ मालगोदाम
- हार्डवेयर/ निर्माण कार्य से जुड़े सामान
- सभी किताब दुकानें
- स्टेशनरी दुकानें
- टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स
- निजी कार्यालयई कॉमर्स(जरूरी एवं गैर जरूरी) वो भी 30 फीसदी कर्मचारियों के हिसाब से चलेगा
- रिटेल शराब की दुकानें
शहरी क्षेत्र यानी नगर निकाय क्षेत्र में यह दुकानें या गतिविधियां नहीं होगी सिर्फ गांव में ये गतिविधियां या दुकानें खुलेंगी - मोबाइल
- घड़ियों
- उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर
- उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर/ एयर कंडीशनर/ एयर कूलर इत्यादि का संचालन