
जमशेदपुर : जमशेदपुर के उलीडीह थाना अंतर्गत खड़िया बस्ती में 1 अक्टूबर की शाम सैंकी यादव हत्या मामले में घाघीडीह जेल में बंद भाजपा नेता राजेश सिंह (अब निष्कासित) को आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. कुछ ही दिनों में वह जेल से बाहर आ जायेगा. इस मामले में निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था. इस मामले में रोहन सिंह शुभम सिंह, नीरज सिंह, संतोष तिवारी उर्फ मिथिलेश तिवारी, आयुष सिंह, रोहित, मनीष सिंह, शेखर दीक्षित और उत्तम लोहार को भी पुलिस ने जेल भेजा था. आपको बता दें कि राजेश सिंह एमजीएम भाजपा मंडल के अध्यक्ष थे. इस हत्याकांड में नाम आने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.
ऐसे दिया था घटना को अंजाम
राजेश सिंह ने पुराने विवाद को लेकर सैंकी की हत्या की थी. पुलिस ने सैंकी को तड़ीपार किया था. घटना के 3 दिन पहले अपने गांव सिवान से शहर आया था. इसकी जानकारी राजेश सिंह को मिल गई थी. घटना के दिन राजेश सिंह खड़िया बस्ती से जा रहा था. इतने में उसने खड़िया बस्ती कें पास सैंकी को देखा. सैंकी को देखते ही राजेश ने फायरिंग कर दी, सैंकी जान बचा कर भागने लगा. राजेश ने अपनी कार से 300 मीटर तक उसका पीछा किया और अपनी कार से उसे धक्का मार दिया. राजेश ने अपनी कार को शैंकी पर चढ़ा दिया. खुद को बचाने के लिए उसने अपने कार में गोली चलाईं और एक कहानी गढ़ दी.