Jamshedpur mla saryu roy court statement – जमशेदपुर पूर्वी के विधायक चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में दिया बयान, भाजपा नेता भूपेंद्र और राकेश के खिलाफ दिया बयान, मानहानी का किये है केस

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जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट में जमशेदपुर के सिदगोड़ा निवासी भाजपा नेता भूपेन्द्र सिंह और टेल्को ग्वाला बस्ती निवासी भाजपा जमशेदपुर महानगर महामंत्री राकेश सिंह के विरूद्ध दर्ज किए गये मानहानी के मुकदमे में शुक्रवार को अपना बयान चाईबासा के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के समक्ष कलमबद्ध कराया. विधायक सरयू राय का बयान अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा और सौरभ सिन्हा की मौजूदगी में दर्ज किया गया. ज्ञातव्य है कि भूपेन्द्र सिंह एवं राकेश सिंह द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर विधायक श्री राय की ईमानदारी पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि श्री राय ने 2015-2019 के दौरान झारखंड सरकार में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन से आलीशान मकान बनवाया है. (नीचे भी पढ़ें)

इससे क्षुब्ध होकर श्री राय ने राकेश सिंह और भूपेन्द्र सिंह को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए या तो अपनी बात को साबित करने या सात दिनों में फेसबुक से पोस्ट हटाकर लिखित रूप से माफी मांगने का समय दिया था परंतु भूपेन्द्र सिंह एवं राकेश सिंह के द्वारा न तो फेसबुक से पोस्ट हटाया गया और न ही कोई लिखित माफी मांगी गयी, बल्कि दोनों लोगों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से अनाप-शनाप बयान जारी किया गया था, जिसके उपरांत श्री राय ने जमशेदपुर के व्यवहार न्यायालय में अपना शिकायतवाद दाखिल किया था, जो जनप्रतिनिधियों हेतु विशेष न्यायालय ऋषि कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी, चाईबासा के न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसमें शुक्रवार को बयान कलमबद्ध हुआ.

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