

जमशेदपुर : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) के विशेष पदाधिकारी के निर्देशानुसार गोलमुरी स्थित एम प्लॉट अंकित अग्रवाल द्वारा बिना नक्शा के संरचना करने का कार्य हेतु चौथे तल के लिए सेंटरिंग किया गया था, जिसे सील करते हुए स्वयं से हटाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं जुर्माना हेतु भी नोटिस किया गया था परंतु भवन मालिक द्वारा कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन सेंटरिंग को तोड़ने का कार्य किया गया. भवन में दो अस्पताल भी संचालित हो रही है. उक्त भवन सुरक्षा मानकों के विपरीत है, फायर सेफ्टी का कोई भी मानक नहीं उपयोग किया जा रहा है. ऊपर जाने वाले तल के लिए संकीर्ण सीढ़ी एवं लिफ्ट का निर्माण किया गया है. उक्त भवन का बिजली और पानी काटने हेतु टाटा स्टील यूआइएसएल (जुस्को) को निर्देशित किया गया है. होल्डिंग संख्या 95 रोड संख्या 04 सोनारी तपन कुमार पाल नक्शा विचलन कर 2 तल अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था जिसे सील किया गया. उक्त अभियान में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में उड़न दस्ता दल सामिल थे.
