जमशेदपुर : कोरोना के स्प्रेड को रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अवधि भी बढ़ा दी है साथ ही इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए है जो रविवार से पूरे राज्य में लागू हो रहे है. इसको लेकर एसडीओ नीतीश कुमार सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. इसके तहत 27 मई तक शहर में होने वाली शादियों में मात्र 11 लोग ही शामिल हो पाएंगे. इसमें दूल्हा दुल्हन, पंडित और उसके परिजन भी शामिल है. शादी घर या कोर्ट में संपन्न होगा, मैरेज हॉल बंद रहेंगे. शादी के तीन दिन पहले ही संबंधित थाने में जानकारी देनी होगी. एक जगह पांच से ज्यादा लोग जमा नही हो सकेंगे. श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे. सभी प्रकार के मेलों और कार्यक्रमों में रोक रहेगी. सभी तरह ले जुलूस में प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहनों को यात्रा करने के दौरान ई पास रखना अनिवार्य होगा. मेडिकल और अंतिम संस्कार के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी. जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत बसों को छोड़कर सभी बसे बंद रहेगी.
Jamshedpur : शादी में 11 लोगों से ज्यादा लोग नही होंगे शामिल, नहीं निकलेगी बारात, थाने में तीन दिन पहले देनी होगी सूचना, एसडीओ ने जारी किए आदेश
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