चाईबासा:शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा के न्यायालय से अभियुक्त सह पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार, कांग्रेस नेता फिरोज खान , मंत्री बन्ना गुप्ता एवं कांग्रेस नेता रविंद्र झा को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. इन सबों के विरुद्ध दिनांक 26 जून 2011 को पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी के द्वारा बागबेड़ा थाना में धारा 3(1) संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष मात्र दो गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे.(नीचे भी पढे)
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, बाबू दरीबा एवं राहुल गोस्वामी उपस्थित थे. इन नेताओं पर रेलवे की संपत्ति पर चुनावी पोस्टर लगाने के आरोप थे. 2011में डॉ अजय कुमार ने जेवीएम के टिकट पर जमशेदपुर से संसदीय चुनाव लडकर जीत हासिल की थी.वहीं शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में जमशेदपुर के मानगो के आजादनगर में सरकारी काम में बाधा के मामले में आरोपी डॉ अजय कुमार और कांग्रेस नेता फिरोज खान की गवाही हुई.