जमशेदपुर : जेएनएसी क्षेत्र में अब रात 10:00 बजे के बाद डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाना महंगा पड़ सकता है. निर्देश का पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही उनसे अर्थदंड की भी वसूली की जा सकती है. उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देश पर शनिवार को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) क्षेत्र में कार्य करने वाले डीजे संचालकों के साथ समिति के नगर प्रबंधक संदीप कुमार के ने बैठक की. बैठक में डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें. उक्त अवधि के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तय सीमा के भीतर ही किया जाना है. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी डीजे संचालकों से इस आशय का स्व घोषणा पत्र भी लिया जाएगा कि उनके द्वारा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा. साथ ही साथ उक्त अवधि के बाद भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता तय सीमा के भीतर रखी जाएगी. अन्यथा उन पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि शादी-विवाह एवं अन्य कार्यक्रम करने वालों से इस आशय का स्व घोषणा पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा. इसके अतिरिक्त अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की तीव्रता तय मानकों के अनुसार रखी जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ताओं पर भी कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड राशि की वसूली की जाएगी. आगामी सप्ताह से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की रात्रि गश्ती दल द्वारा शादी विवाह एवं अन्य आयोजनों की जांच की जाएगी कि उक्त प्रावधानों का पालन उनके द्वारा किया जा रहा है या नहीं.