जमशेदपुर : गोलमुरी थाना क्षेत्र निवासी शिल्पा ओझा से छल से शादी करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में एडीजे-1 की अदालत ने रितेश ओझा की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है. रितेश ओझा द्वारा एडीजे-1 राधा कृष्ण की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी. अदालत द्वारा नेचर ऑफ एलिगेशन के आधार पर अग्रिम जमानत को खारिज किया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि 29 जनवरी 2019 को शिल्पी ओझा की शादी बारीडीह के रितेश ओझा से हुई थी. शादी में आठ लाख रुपये दहेज देने की बात हुई थी, पर लड़की पक्ष की ओर से छह लाख रुपये ही दिए गए थे. दो लाख रुपये के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. शादी के तीन माह बाद जब वह अपने पति के साथ हैदराबाद गई तो उसे जानकारी हुई कि उसका पति रितेश पहले से ही शादीशुदा है. जानकारी मिलने के बाद वह 27 जुलाई को अपने मायके में आकर रहने लगी थी. शिल्पी ने कमलेश ओझा, बबली ओझा, रामेश्वर ओझा, बिंदा देवी औऱ रितेश ओझा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.