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jamshedpur- rural- घाटशिला बीडीओ ने पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की, ससमय पूर्ण करने का दिया निर्देश

राशिफल

घाटशिला : घाटशिला बीडीओ कुमार एस अभिनव ने प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने प्रखंड में संचालित योजनाओं की समीक्षा की और ससमय योजना पूर्ण करने का निर्देश दिया है. बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास के लंबित सभी आवासों में प्रगति लाने और पूर्ण करने के संदर्भ में सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया है. इसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में बन रहे 2019-20 और 2020-21 के प्रधानमंत्री आवास कार्यों में प्रयुक्त समान और स्थानीय सामग्री की उपलब्धता हेतु प्रस्ताव बनाकर जिला के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग को सूचित कर अनुमोदन के लिए आवास का फोटो सहित भेजा जाना है.
हरेक पंचायत में शिकायत पेटी : प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत भवन में बने हुए शिकायत पेटी को सक्रिय किया जाए जिससे कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी परेशानियों और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्याओं को शिकायत पेटी के माध्यम से प्रखंड में संप्रेषित कर सकते है इस दौरान उनका नाम गुप्त रखा जाएगा. इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे पीडीएस धारी अयोग्य लाभुक जिनके पास राशन कार्ड है पर वे इसके आहर्ता नहीं रखते उनकी भी शिकायत दर्ज करा सकता है. चुंकि प्रखंड अंतर्गत पीडीएस का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है.अतः इस तरह के शिकायत के जांचोपरांत सही पाए जाने पर अयोग्य व्यक्ति का नाम हटाकर वहां सुयोग्य व्यक्तियों का नाम जोड़ा जाएगा.
विदित हो कि पीडीएस अंतर्गत पीएच और अंत्योदय कार्ड द्वारा आयुष्मान भारत ,उज्वला और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि भारत सरकार,राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्गत सरकारी कर्मचारी या परिषद उपक्रम ,प्रांगण ,विश्वविद्यालय नगर पालिका ,नगर निगम में नियोजित हो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता की श्रेणी में आता हो , 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक आसिंचित भूमि स्वामित्व, चार पहिया वाहन ,पक्का मकान,सरकार द्वारा पंजीकृत कोई भी कंपनी का स्वामित्व या संचालक,रेफ्रिजरेटर ,वॉशिंग मशीन अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण धारक व्यक्ति को पीडीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

शिकायत पेटी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान के लिए पंचायत स्तर से प्रखंड में सभी शिकायतों को संधारित करते हुए पंचायत सचिव के माध्यम से इसकी जांच की जाएगी. जांचोपरांत यदि शिकायत सही पाई गई तो पीडीएस का लाभ ले रहे अयोग्य व्यक्तियों का नाम हटाते हुए सुयोग्य लाभुकों को जोड़ते कर अयोग्य लाभुकों से 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वसूली की जाएगी.शिकायत पेटी से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने हेतू एक नोडल ऑफिसर को भी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा जिसके द्वारा सफताहिक निष्पादन शिकायतों का किया जाएगा.

जन्म- मृत्यु ब्योरा अपडे़ट करने का निर्देश: प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी जन्म मृत्यु का ब्यौरा पंचायत सचिवों द्वारा यूआईडी के छायाप्रति के साथ पेंशन, पीडीएस, वोटर आईडी को अपडेट करने के लिए देना अनिवार्य है. बैठक में सभी पंचायतों के पंचायत सचिव उपस्थित थे.

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