चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में सोमवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से पंचायत चुनाव लड़ रहे संभावित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य,वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य को आचार संहिता के नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई. मौके पर समान्य प्रेक्षक निरंजन कुमार और व्यय प्रेक्षक संजय कुमार सिंह ने चुनाव संबंधित जानकारी देते हुए प्रत्याशियों से कहा कि सभी प्रत्याशी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दुरी पर शिविर लगाएं. कहा कि प्रत्याशी मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए वाहन से ना लाए मतदान केंद्र और मतदान केंद्र के आस पास किसी भी राजनीतिक दल या नेता का फोटो या बैनर ना लगाएं. ऐसा करने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने का कार्रवाई की जाएगी.(नीचे भी पढे)
उन्होंने कहा कि जिला परिषद प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए चार वाहन और मुखिया दो बाहन का ही प्रयोग कर सकते है और प्रत्याशी अपने संबंधित आर ओ से परमिशन लेकर प्रचार करे. कहा कि आप सभी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के गाइड लाइन का पालन करते हुए चुनाव लड़े। पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व मुखिया अपने कार्यकाल में किए गए कार्यो का बैनर में उल्लेख ना करें. इसके अलावे चुनाव से संबंधित हर पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।मौके पर बीडीओ देवलाल उरांव, सीओ जयवंती देवगम, डॉ मनोज महंता,सविता सिंहा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.