जमशेदपुर : जमशेदपुर के अनुमंडल दण्डाधिकारी (एसडीओ) (धालभूम) संदीप कुमार मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि आए दिन देखा जा रहा है कि कई कार्यक्रम आयोजनकर्ता द्वारा अस्थायी अनुमति आदेश प्राप्त किए बिना ही ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता. संचालक, टाटा ऑडिटोरियम, (एक्सएलआरआई), माईकल जॉन ऑडिटोरियम, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, एसएनटीआई बिष्टुपुर, जमशेदपुर, मिलानी हॉल, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, तुलसी भवन, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, मुस्लिम लाईब्रेरी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, फेसी ऑडिटोरियम (लोयोला स्कूल) बिष्टुपुर, जमशेदपुर, उत्कल एसोशिएसन, साकची, जमशेदपुर, बंगाल क्लब ऑडिटोरियम, साकची, जमशेदपुर, अग्रसेन भवन, साकची, जमशेदपुर, राजेन्द्र विद्यालय ऑडिटोरियम, साकची, जमशेदपुर, रबिन्द्र भवन ऑडिटोरियम, साकची, जमशेदपुर, धालभूम क्लब, साकची, जमशेदपुर, इवनिंग क्लब, गोलमुरी, जगशेदपुर, सबुज कल्याण संघ, टेल्को, जमशेदपुर, टाउन हॉल, सिदगोडा, जमशेदपुर, केएसएमएस, ऑडिटोरियम, सिदगोडा, जमशेदपुर एवं डीबीएमएस ऑडिटोरियम, कदमा, जमशेदपुर को आदेश दिया गया है कि अस्थायी अनुमति आदेश लिए बिना कोई भी आयोजक को कार्यक्रम आयोजन करने हेतु अनुमति नहीं देंगे. यह आदेश ऑडिटोरियम के संचालक और स्वामी के स्वयं के कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. अनुमण्डल कार्यालय को केवल सूचित कर देने से अनुमति नहीं समझा जायेगा. जब तक अस्थायी अनुमति आदेश निर्गत नहीं हो जाता तब तक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी. यदि किसी ऑडिटोरियम संचालक द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.