Jamshedpur singhbhum chamber seminar : सिंहभूम चैम्बर के पोस्ट बजट सेमिनार आयोजित , कोलकाता से आये विशेषज्ञों ने समझाईं बजट की बारीकियां, बजट में कर प्रावधानों में किये गये बदलावों की भी दी जानकारी

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जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं जमशेदपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को चैंबर भवन में एक दिवसीय पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन किया गया. चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष स्व दिनेश चौधरी की स्मृति में आयोजित उक्त सेमिनार में कोलकाता से पधारे अनुभवी विशेषज्ञों ने यूनियन बजट पर व्याख्यान दिये. चैंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केड़िया ने उक्त जानकारी दी. (नीचे भी पढ़ें)

इससे पूर्व अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव मानव केड़िया, अतिथि सीए केके छापरिया एवं अभिषेक टिबरेवाल,  जमशेदपुर सीए सोसायटी के उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान दिलीप गोलेच्छा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया. (नीचे भी पढ़ें)

पहले सत्र में केके छापरिया ने प्रत्यक्ष कर पर बोलते हुए कहा कि आयकर के विभिन्न प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में यदि कोई ट्रस्ट डी-रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसकी कुल सम्पत्ति की बाज़ार वैल्यू और बुक वैल्यू के अंतर पर 30% कर देय हो जायगा. इसके अलावा व्यक्तिगत कर दाताओं को उपलब्ध वैकल्पिक कर व्यवस्था अब डिफाल्ट कर व्यवस्था बना दी गयी है. उन्होंने बताया कि नयी व्यवस्था में पुरानी खामियों को दूर किया गया है. इसमें कुछ छूट की इजाजत भी दे दी गयी है. उन्होंने दोनों कर व्यवस्थाओं का उदाहरण देकर कहा कि यदि किसी कर दाता की सालाना कमाई 15 लाख से अधिक है एवं वह 3 लाख 75 हजार से कम छूट का दावा करता है तो उसके लिए वैकल्पिक कर व्यवस्था ही बेहतर विकल्प है. 7.5 लाख तक की सलाना वेतन पाने वाले कर दाताओं को अब कोई कर नहीं देना पडे़गा. इसके अलावा उन्होंने धारा 28(4) में बदलाव को अति महत्वपूर्ण करार दिया जिसके तहत किसी भी रूप में मिलने वाले अनुलाभ पर भी कर का प्रावधान कर दिया गया है. आयकर की धारा 56(2) (vii b) में हुए बदलावों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब विदेशों से प्राप्त धन पर भी भारतीय आयकर कानून लागू होगा. (नीचे भी पढ़ें)

दूसरे सत्र में अप्रत्यक्ष कर पर अतिथि वक्ता अभिषेक टिबरेवाल ने सरकार द्वारा जी.एस.टी में प्रस्तावित बदलावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कमपोजीशन स्कीम  में अधिकारित विक्रेता भी अब ई-कामर्स के माध्यम से अपना व्यापार कर सकते हैं. धारा 16(2) में हुए बदलाव के बारे में उन्होंने सलाह दी कि सभी अधिकृत विक्रेताओं को हर महीने यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन व्यापारियों से वे माल खरीदते हैं वे अपना जी.एस.टी रिटर्न ससमय जमा कर रहे है या नहीं तथा अपने कर का भुगतान कर रहा है या नहीं. जी.एस.टी में निबधंन की समय सीमा सरकार ने विभाग के लिए 21 दिन तक बढ़ा दी है. इसी प्रकार उन्होंने आयकर की विभिन्न धाराओं में आये बदलावों की भी जानकारी दी.(नीचे भी पढ़ें)

आज के कार्यक्रम में सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानद महासचिव मानव केडिया, पूर्व उपाध्यक्ष सुरेश सोंथालिया उपाध्यक्ष सीए दिलीप गोलेच्छा, सचिव एडवोकेट पीयूष चैधरी, भरत मकानी, कोषाध्यक्ष किशोर गोलेच्छा, चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल एवं सचिव के. दास, पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, राजीव अग्रवाल, दिलीप कुमार, जितेन्द्र कुमार, सतीश सिंह, शंभुनाथ अग्रवाल,सीए जगदीश खंडेलवाल, सीए रमाकांत गुप्ता, पवन नरेडी, ओमप्रकाश मूनका, संजय गोयल, मनीष मूनका, बिनोद कुमार अग्रवाल, एसके चौधरी, संजय कुमार गुप्ता, आनंद हरनाथका,  विवेक अग्रवाल, राजेश सकुजा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे.

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