जमशेदपुर : जमशेदपुर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज अजीत कुमार सिंह ने गोलमुरी थाना के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार लोगों को 20-20 साल की सजा सुनाई है . इसके अलावा सभी को कुल 13.60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में साकची काशीडीह निवासी नीरज कुमार गुप्ता, राज कुमार गुप्ता बागबेड़ा सीपी टोला निवासी धनंजय कुमार वर्मा और निखिल केसरी शामिल है. सभी को 3.40 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. फिलहाल सभी जेल में बंद है. मामला जुलाई 2020 का है. (नीचे भी पढ़ें)
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि गोलमुरी थाना क्षेत्र के हावड़ा ब्रिज के पास एक ट्रांसपोर्ट में बाहर से काफी संख्या में नशीली दवाइयां आई है. इसके बाद छापेमारी के लिए तीन लोगों की एक टीम बनाई गई जिसमे ड्रग इंस्पेक्टर राजीव एक्का, कुंज बिहारी और जया शामिल थी. टीम ने गोलमुरी पुलिस की सहयोग से छापेमारी की ओर मौके से भारी मात्रा में दवाइयां बरामद की. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गोलमुरी थाने में मामला दर्ज करने के बाद स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही थी. शुक्रवार को सभी को सजा सुनाई गई.