जमशेदपुर : जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र की रहने वाली स्कूल की छात्रा ने मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता सक्सेना की अदालत में स्कूल टीचर एसके दत्ता के खिलाफ धारा 164 का बयान दिया. बयान में छात्रा ने अपने साथ घटी घटना के बारे में कोर्ट को बताया. साकची पुलिस छात्रा को साथ लेकर कोर्ट पहुंची थी साथ में छात्रा की माता-पिता भी उपस्थित थे. (नीचे भी पढे़ं)
क्या है मामला- काशीडीह स्थित हिन्दी मीडियम स्कूल की एक छात्रा ने एसएसजी अंग्रेजी मीडियम के ड्राइंग टीचर एसके दत्ता पर पढ़ाने के एवज में मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने और अश्लील हरकत करने के मामला साकची थाने में दर्ज कराया था. आरोप है कि 6 नवंबर को टीचर ने अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकत की थी. छात्रा जब टीचर की हरकतों से आजीज हो गयी, तब उसने परिवार के लोगों से घटना के बारे में बताया और कहा कि अब वह ड्राइंग क्लास करने नहीं जायेगी. उसने बताया कि पहले भी कई बार टीचर इस तरह की हरकत कर चुका है. छात्रा के माता-पिता जब स्कूल के प्रिंसिपल से मिले तब उन्होंने सहयोग करने के बजाये परिजन को धमकी दिया.