जमशेदपुर: झारखण्ड सरकार द्वारा बिजली की दरों में अप्रत्याशित बदलाव कर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर एक नया बोझ डाल दिया गया है. अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक ही बिजली उपभोग करने पर सब्सिडी दिये जाने का नियम लागू किया गया है. अगर उपभोक्ता 400 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है तो उनपर सब्सिडी देने का नियम पूरी तरह समाप्त हो जायेगा और उसे पूरे उपभोग किये गये यूनिट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा. जबकि पहले झारखण्ड राज्य के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता को प्रत्येक यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलती थी.(नीचे भी पढ़े)
सरकार के इस फैसले के बाद अब झारखण्ड राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को जिन्हें राहत के तौर पर सब्सिडी मिलती थी, उन्हें 400 यूनिट बिजली से एक यूनिट भी अधिक उपभोग करने पर बिजली सब्सिडी से पूरी तरह वंचित होना पड़ेगा. यह नियम पूरी तरह अव्यवहारिक प्रतीत होता है झारखण्ड राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बिजली दर वर्तमान में 6.25 रूपये प्रति यूनिट है जबकि जुस्को लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बिजली की दर 5.10 रूपये प्रति यूनिट है. इस तरह से देखी जाय तो पहले से ही झारखण्ड राज्य विद्युत निगम की बिजली लोगों को महंगी मिल रही है. नियम के लागू होने से लोगों को और अधिक दर पर महंगी बिजली राज्य सरकार के तरफ से उपलब्ध होगी. एक ओर जहां जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, सरकार के इस निर्णय से उनपर और अतिरिक्त बोझ बढे़गा.