जमशेदपुर : जमशेदपुर के साकची बाजार स्थित विजय कुमार गिरधरलाल वर्तन दुकान से कैस बक्सा समेत 1 लाख 30 रूपए चुराने के मामले में सुनवाई करते हुए जमशेदपुर कोर्ट के सीजेएम निशांत कुमार की अदालत ने गुरुवार को प्लीं -बारगेनिंग के तहत महिला आरोपी रेखा कुमारी को चार माह का सजा और 2000 रूपए का जुर्माना लगाया, जुर्माना नहीं देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. आरोपी महिला घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद हैं. (नीचे भी पढ़े)
दुकान मालिक मानगो गुनमय कॉलोनी के रहने वाला विजय कुमार गिरधरलाल का कहना था कि घटना के दिन शाम 6 बजे एक महिला उनकी दुकान पर कढ़ाई खरीदने के लिए आई थी. स्टाफ द्वारा कढ़ाई दिखाया गया, लेकिन कुछ नहीं लेकर दुकान से चली गई। पुन: दस मिनट के बाद आई और मौका देखकर कैस बक्सा चुकाकर ले गई. कैस बक्सा में 1 लाख 30 हजार रूपए था. खोजबीन के बावजूद नहीं मिली. सारा घटनाक्रम उनकी दुकान में लगी सीसीटीवी पर फुटेज से पता चला था. पुलिस ने दो दिन के बाद महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से महिला जेल में है.