
जमशेदपुर : जमशेदपुर में कुछेक थानेदारों और मजिस्ट्रेट ने दो बजे ही दुकानों को बंद करा दिया. यह कहकर दुकानों को बंद करा दिया गया कि दोपहर दो बजे तक ही दुकानों को खोलने का आदेश है जबकि ऐसा नहीं है. सरकार ने आदेश साफ तौर पर लिखा है कि जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) में कॉस्मेटिक, आभूषण, कपड़ा और जूता-चप्पल की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी. सरकार ने अपने पहले कॉलम में लिखा है कि जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) को छोड़कर सभी जिले में सभी दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी जबकि दूसरे ही कॉलम में लिखा है कि जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम जिला) में कॉस्मेटिक, आभूषण, कपड़ा और जूता-चप्पल की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी. इन दोनों कॉलम में बस अंतर इतना है कि हर जिले में सभी दुकानें खुलेंगी जबकि जमशेदपुर में कॉस्मेटिक, आभूषण, कपड़ा और जूता-चप्पल की दुकानें नहीं खुलेंगी.
आदेश को एक बार फिर से पढ़ लें : (नीचे देखें पूरी सूची)
- पूर्वी सिंहभूम जिला (जमशेदपुर) को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न (शाम) तक खुल सकेंगी.
- पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकि सब दुकानें 4 बजे अपराह्न (शाम) तक खुल सकेंगी.
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 (एक तिहाई) मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न (शाम) तक खुल सकेंगे.
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
- रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेकअवे (लेकर जाने) की भी अनुमति प्रदान की गई.
- शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे.
- स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है.
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा.
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा.
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.