रांची : झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की साजिश के तीनों आरोपियों को एसीबी की विशेष कोर्ट ने जमानत दे दी है. एसीबी कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. जानकारी के मुताबिक दंड संहिता की धारा 167 का आरोपियों को फायदा मिला है. तीन माह के अंदर चार्जशीट नहीं सौंपे जाने के आरोपी को लाभ मिला. विदित हो कि झारखंड सरकार के खिलाफ साजिश रचने की जानकारी के बाद बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम द्वारा छापेमारी की गयी थी, जहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.(नीचे भी पढ़े)
गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.रांची के कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी. आईपीसी की धारा 419,420 124ए,120 बी, 34 और पीआर एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आरोप के मुताबिक झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे थे. सूचना के बाद पुलिस टीम ने बड़े होटलों में छापेमारी की थी. इसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया था. (नीचे भी पढ़े)
तीनों आरोपी 24 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है. राज्य की मौजदा सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो पर लगा है. एसीबी कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार किया जा चुका था. रांची के कोतवाली थाने में बेरमो के विधायक अनुप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.