जमशेदपुर : झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए जमीन के मामले में रोड़ा माने जाने वाले छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) की जमीन पर भी अब लोगों को होम लोन मिल सकेगा. इसके लिए बड़ी घोषमा झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने की है. शुक्रवार को झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक झोड़े ने इसकी अधिकारिक जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक का जमीन का खतियान को बैंक 15 साल के लिए अपने पास जमा लेगा, जिसे हर पांच साल में रिन्यूअल (नवीकरण) कराना होगा. वे शुक्रवार को जमशेदपुर के मानगो डिमना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बैंकों के प्रबंधकों के साथ अहम बैठक कर रहे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूहों और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लोन दिया जा रहा है. अब तक दो लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया जा चुका है. इस बैंक का ए़पीए काफी कम हो चुका है. ग्राहकों के विश्वास पर खरा उतरते हुए कारोबार किया जा रहा है. चेयरमैन ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा किसानों का 50 हजार रुपये लोन माफी की घोषणा की गयी है. एक सप्ताह के भीतर लोन माफी की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. उन्होंने बताया कि जिनके खाते का रिन्युअल हो चुका है, वैसे केसीसी धारकों का यह किसान लोन माफ किया जायेगा. अगर किसी किसान ने यह खाता नवीकरण नहीं किया है, तो वे 31 जनवरी तक इसको करा लें. नवीकरण के बाद ही किसान को झारखंड सरकार के इस योजना का लाभ मिल सकता है. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक झोड़े ने बताया कि कोरोना काल के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2020 तक के मध्य आठ लाख नया बचत खाता खोले गये है. यह बैंक की विश्वसनीयता को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि एनपीए को कम करने के लिए लोन डिस्पोजल योजना को लांच किया गया है. एनपीए खाताधारकों को एकमुश्त राशि देकर 50 से 60 फीसदी तक की छूट लोग पा सकते है. इसका लाभ हर किसी को लिया जाना चाहिए. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन की इस जानकारी के बाद झारखंड के लाखों लोगों को बड़ा लाभ मिल सकेगा.
jharkhand-big-news-झारखंड के सीएनटी की जमीन पर भी मिलेगा अब होम लोन, जानें किस बैंक ने की यह बड़ी घोषणा
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