
रांची : भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए स्पीकर को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया और
इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी. कोर्ट ने कहा कि चाहे तो बाबूलाल मरांडी भी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में ही अपनी बात कहने को कहा है. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में होनी वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है और स्पीकर से जवाब मांगा है. इस मामले में राज्य सरकार की
तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विधानसभा की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन, बाबूलाल मरांडी की तरफ से आरएन सहाय और इलेक्शन कमीशन की ओर से
अधिवक्ता आकाशदीप ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि यह एक संवैधानिक मामला है. गुरुवार को झारखंड हाइकोर्ट में सबसे पहले दल बदल मामले की सुनवाई की जाएगी. विधानसभा के द्वारा दायर 194 पन्नो का काउंटर एफिडेविट मे दल बदल से जुड़े कई मामलों में अलग अलग अदालतों द्वारा दिये गए फैसलों से कोर्ट को अवगत कराया गया है. बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में विधायक दीपिका पांडेय ने भी झारखंड विधानसभा में
याचिका दायर की है. उन्होंने मरांडी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए इंटर लोकेटरी याचिका दाखिल की है. बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द करने के लिए ये चौथी
याचिका दीपिका पांडेय की ओर से दायर की गयी है.