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jharkhand-Cabinet-decision-झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव को मिली मंजूरी, जमशेदपुर में 70 करोड़ की लागत से बनेगा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, सरायकेला – खरसावां में क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हास्पिटल निर्माण को मंजूरी, देखे क्या-क्या मिली मंजूरी

राशिफल

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई.इस बैठक में करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. साथ ही जमशेदपुर में 70 करोड़ की लागत से अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाने को स्वीकृति प्रदान की गयी. महत्वपूर्ण प्रस्तावों में राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को अवधि विस्तार देते हुए हुइ अगले 3 वर्ष के लिए दिया गया. रांची- पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक 17 किलोमीटर रोड को फोरलेन किया जाएगा. इसके लिए 181.73 करोड रुपए की योजना की मंजूरी दी गई. बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेगया रोड के 4 लेन के लिए 111 .35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई. लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला- खरसांवा में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल भवन निर्माण की मंजूरी दी गयी.(नीचे भी पढ़े)
झारखंड फ्लाइंग इंसिट्यूट समिति का गठन किया गया, दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान होगा. नगड़ी ब्लॉक के मुरमा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की मंजूरी दी गई इसमें 33.25 करोड़ की लागत आएगी. 7 किलोमीटर लंबा दुमका बाईपास को चार लेन बनाने के लिए 76.45 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई. बोकारो पुनर्वास एरिया में 20.46 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना के लिए दिया गया. रेप और पॉस्को के लंबित मामले की सुनवाई के लिए 22 जिला न्यायाधीश के पद को अवधि विस्तार दिया गया. 180 मदरसा कि शिक्षकों और शिक्षक पर कमियों को पेंशन नई पेंशन का लाभ दिया गया. कुटुंब न्यायालय रामगढ़ में एक पद प्रधान न्यायाधीश के लिए सृजित किया गया. सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को के लिए बाय स्रोत से 44 वाहन लेने की मंजूरी दी गई.

रांची: झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई.इस बैठक में करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. साथ ही जमशेदपुर में 70 करोड़ की लागत से अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाने को स्वीकृति प्रदान की गयी. महत्वपूर्ण प्रस्तावों में राज्य में श्रेणी दो के बालू घाटों के संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को अवधि विस्तार देते हुए हुइ अगले 3 वर्ष के लिए दिया गया. रांची- पुरुलिया रोड नामकुम आरोबी संगड़ा तक 17 किलोमीटर रोड को फोरलेन किया जाएगा. इसके लिए 181.73 करोड रुपए की योजना की मंजूरी दी गई. बरियातू के बड़गाई लेम बोड़ेगया रोड के 4 लेन के लिए 111 .35 करोड़ की योजना की मंजूरी दी गई. लोहरदगा, खूंटी, सरायकेला- खरसांवा में 100 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेल्थ हॉस्पिटल भवन निर्माण की मंजूरी दी गयी.(नीचे भी पढ़े)
झारखंड फ्लाइंग इंसिट्यूट समिति का गठन किया गया, दुमका में इसका प्रशिक्षण संस्थान होगा. नगड़ी ब्लॉक के मुरमा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की मंजूरी दी गई इसमें 33.25 करोड़ की लागत आएगी। 7 किलोमीटर लंबा दुमका बाईपास को चार लेन बनाने के लिए 76.45 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई. बोकारो पुनर्वास एरिया में 20.46 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी सेंटर के स्थापना के लिए दिया गया. रेप और पॉस्को के लंबित मामले की सुनवाई के लिए 22 जिला न्यायाधीश के पद को अवधि विस्तार दिया गया. 180 मदरसा कि शिक्षकों और शिक्षक पर कमियों को पेंशन नई पेंशन का लाभ दिया गया. कुटुंब न्यायालय रामगढ़ में एक पद प्रधान न्यायाधीश के लिए सृजित किया गया. सिविल सर्जन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को के लिए बाय स्रोत से 44 वाहन लेने की मंजूरी दी गई.(नीचे भी पढ़े)

जानें किन किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  1. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची (उच्च शिक्षा निदेशालय) में वित्त पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
  2. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पुनरीक्षित पुनर्वास नीति, 2012 के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
  3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड अंतर्गत राज्य के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग के लिए बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी गई.
  4. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/ तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  5. केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान लोहरदगा के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52, 86, 21, 300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

6.केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान खूंटी के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52,86,21,300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

  1. केंद्र संपोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना एवं राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सरायकेला-खरसावां के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 52.86,21,300 रुपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  2. औद्योगिक घरानों के द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का (पीपीपी) के अन्तर्गत संचालन की स्वीकृति दी गई.
  3. अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु इंटर स्टेट बस टर्मिनल एंड डब्ल्यूआरडी आफिस-कम-कमर्शियल सुविधा के इंट्रिग्रेडड प्रोजेक्ट के लिए तैयार अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी आरएफए-कम-आरएफपी की स्वीकृति एवं इंटर स्टेट बस टर्मिनल तथा डब्ल्यूआरडी आफिस के विकास हेतु कुल 70,40,71,800 रुपए की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  4. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, गोला (रामगढ़) का अरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, बेंगलुरु के सहयोग से (पीपीपी) मोड में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत प्राइवेट पार्टनर का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई.
    12.योजना बजट के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि के व्यय की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार को वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित करने एवं इसकी अधिसीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई.

13.चतरा जिला अन्तर्गत नवगठित बचरा नगर पंचायत के विघटन की स्वीकृति दी गई.

  1. सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर अंचल के मौजा कुजू अंतर्निहित कुल रकबा 13.43 एकड़ अनाबाद राज्य सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 3 करोड़ 99 लाख 8 हजार 700 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक परियोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माइंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 वर्षों के लिए नि:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
  2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुंचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 6,92,08,000 रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
  3. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस (सीपीएल) ग्लाईडिंग, एयरोमॉडलिंग आदि विमानन संबंधी प्रशिक्षण के संचालन हेतु झारखंड उड़ान संस्थान नामक समिति के गठन तथा इसके मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रारूप की स्वीकृति दी गई.
  4. मो. सरफराज तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किए जाने की स्वीकृति दी गई.
    18.झारखंड राज्य में संचालित 180 अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान तथा नवीन अंशदायी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई.
  5. रामगढ़ जिले में नवगठित कुटुम्ब न्यायालय हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर के 01 प्रधान न्यायाधीश के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  6. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए नंबर.-41/2019 गायत्री कुमारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक 06-09-2021 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) नंबर.-4097/2022 में दिनांक 21-03-2022 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ निर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3728 दिनांक 20-06-2022 एवं संकल्प ज्ञापांक- 5773 दिनांक 23-08-2022 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
  7. हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडलीय न्यायालय हेतु 04 न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  8. रेप एवं पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत लम्बित मामलों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन हेतु झारखण्ड राज्य में, अस्थायी रूप से गठित 22 फ़ास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिये पूर्व से एक वर्ष के लिये सृजित जिला न्यायाधीश स्तर के 22 पदों के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.

23.झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 के प्रस्ताव एवं प्रारूप की स्वीकृति दी गई.

  1. भारत सरकार के एलपीएस रूल्स 2022 के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरुद्ध बकाया राशि 5999.88/- करोड़ रुपए ( झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के बकाया को छोड़कर) का भुगतान करने हेतु वित्त विभाग झारखंड सरकार के द्वारा तत्काल खुला बाजार उधार के माध्यम से 2632.82/- करोड़ रुपए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
  2. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) अंतर्गत रांची के नगड़ी ब्लॉक अंतर्गत मुड़मा मौजा में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 256 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल 33,11,25,600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  3. दुमका बाईपास फुलो-झानो चौक, दुमका से दुमका-रामपुर पथ (एनएच-114) तक के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 76,45,45,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  4. रांची अन्तर्गत बरियातु-लेम-बड़गांई-बोड़ेया पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 111,35,40,700 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।.
  5. पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत रांची-पुरुलिया पथ (नामकुम आरओबी से अनगढ़ा सेक्शन) (कुल लम्बाई-17.700 किमी) के मौजूदा फुटपाथ को चार लेन डिवाईडेड कैरिजवे में चौड़ीकरण कार्य (पुलों के निर्माण, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुनर्वास और पुनर्वास सहित) हेतु रुपए 181,73,71,800/- (एक सौ एक्कासी करोड़ तिहत्तर लाख एकहत्तर हजार आठ सौ मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  6. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से तीन वर्ष के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
  7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित तकनीकी सेंटर की स्थापना के निमित बोकारो पुनर्वास क्षेत्र मौजा केन्दुआडीह अंतर्निहित कुल 20.46 एकड़ भूमि का एक रूपया सांकेतिक मुल्य पर नवीकरण के विकल्प के साथ विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) भारत सरकार, नई दिल्ली को 30 वर्षों के लिए अस्थाई तौर पर लीज बंदोवस्ती करने की स्वीकृति दी गई
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