रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को लाया गया था, जिसमें से 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी जबकि एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया. इस दौरान मुख्य प्रस्ताव जो पारित किया गया, उसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के डीए यानी महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी. अब तक कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता था, जिसको बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है. इससे करीब 2 लाख राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा. इसके अलावा राज्य में परिवहन विभाग से जुड़े तमाम टैक्स और शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गयी. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर तमाम तरह के दस्तावेज बनाने के लिए ज्यादा शुल्क लागू किया गया है.
ये सारे प्रस्ताव मंजूरी दी गयी : (नीचे पढ़े पूरी योजनाओं की सूची, जिसको मंजूरी दी गयी)
- महिला बाल विकास परियोजना के तहत केंद्रीय एजेंसियों की योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक अवधि विस्तार दिया गया.
- सरकारी स्कूलों के 9 व दसवीं के छात्र-छात्राओं को मुफ्त पुस्तक दी जायेगी.
- मधुपुर उपचुनाव संचालन पर हुए 5 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक के खर्च को मंजूरी दी गयी.
- झारखंड राज्य विधि आयोग की अवधि को 14 नवंबर 2019 से 14 नवंबर 2021 तक का विस्तार दे दिया गया.
- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के संशोधन के अनुरुप झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया गया.
- मुद्रांक के कानूनों में बदलाव किया गया जबकि बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी को निरस्त किया गया. इसके तहत मुद्रांक (स्टांप) पर लगने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है, जिस पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा. इसके अलावा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी पर लगने वाले 110 फीसदी का अतिरिक्त अधिभार को भी समाप्त कर दिया गया. स्टांप ड्यूटी बढ़ने से जमीन-फ्लैट खरीदना फिर महंगा हो जायेगा.
- 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी गयी. कोई एरियर नहीं मिलेगा.
- पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी.
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 230 गांव को सोलर लाइट से जगमग करना था. अब इसकी संख्या बढ़ाकर 246 गांव तक कर दी गयी. इसके तहत पहले 104 करोड़ रुपये खर्च होना था, जिसको बढ़ाकर 109 करोड़ कर दिया गया.
- आदित्यपुर (सरायकेला-खरसावां जिले) श्रीनाथ विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी दी गयी. विधानसभा ने पहले ही पारित कर दिया गया है.
- मोटर गाड़ी प्रावधान को नियमावली में नियम 6 के तहत विभिन्न शुल्क का बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है. इसको भी मंजूरी दी गयी.
- गढ़वा में समाहरणालय भवन बनाने के लिए 53 करोड़ 99 लाख 77 हजार रुपये खर्च करने को मंजूरी दी गयी.
- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शुल्क लगाने और कॉशन मनी लेने की राशि को बढ़ाने को भी मंजूरी दी गयी. अभी लोगों को 50 रुपये कॉशन मनी लिया जाता था, जिसको पढ़ाई पूरी होने के बाद लौटा दिया जाता था. अब 500 रुपये इसकी राशि को कर दिया गया.
- झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में बरलंगा, निरगुल, तिरलुंग, कसमा सड़क 27.06 किलोमीटर का चौड़ीकरण और पुल का निर्माण और पुर्नवास के लिए 176 करोड़ से अधिक खर्च करने की मंजूरी दी गयी.
- बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बिजली की खरीद के लिए सब्सिडी को डीवीसी और एनटीपीसी को सीधे भुगतान को मंजूरी दी गयी.
- झारखंड के 9 कारा कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गयी है. यह फैसला कोर्ट द्वारा सलोनी एक्का बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिये गये आदेश के अनुरूप लिया गया है.
- जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलशक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने हेतु आईआईटी रूड़की से एग्रीमेंट करने की मंजूरी दी गयी.
- दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
- WP(S) NO-2183/2019 विश्वनाथ शर्मा, सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, रांची बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा दिनांक 08.09.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई.
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा के संदर्भ में पशुचिकित्सा पदाधिकारियों/पशुचिकित्सकों (राजपत्रित) की विभागीय परीक्षा से संबंधित विषयों (लेखा, विकास, कम्प्यूटर, हिन्दी उच्च-स्तर एवं जनजातीय भाषा) के पाठ्क्रमों को झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें), नियमावली, 2013 में समाविष्ट किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- WP(S) NO-1451/2016 सलोमी एक्का बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (2) WP(S) NO-5074/2009 मुरारी लाल साह व अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (3) WP(S) NO-3921/2009 सुमित्रा देवी बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (4) WP(S) NO-5089/2017 जय प्रकाश प्रसाद व अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य (5) WP(S) NO-705/2016 राजेश्वर दूबे बनाम् झारखण्ड राज्य व अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की जा रही ऊर्जा क्रय के विरुद्ध सब्सिडी की राशि विभागीय बजट से कोषागार के माध्यम से डीवीसी एवं एनटीपीसी को सीधे भुगतान करने की स्वीकृति दी गई.