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jharkhand-corona-new-guidelines-झारखंड में हटा दी गयी सारी पाबंदियां, लग सकेगा रथ यात्रा का मेला, श्रावणी मेला लगाने का भी रास्ता साफ, मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी, जानें क्या-क्या है नये गाइडलाइन में

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रांची : झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर लगायी गयी सारी पाबंदियों को हटा दिया है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया है. इसके बाद सारे सार्वजनिक कार्यक्रम किये जा सकेंगे. रथ यात्रा निकाली जा सकती है जबकि सावन माह में देवघर के बाबाधाम में भी श्रावणी मेला का आयोजन किया जा सकेगा. इसको लेकर नये गाइडलाइन को तत्काल प्रभाव से जिलों को लागू करने को कह दिया गया है. इसको लेकर जारी गाइडलाइन सको हर जिले को भेज दिया गया है. इसके तहत सारी चीजों पर लगी पाबंदियों को हटा तो दिया गया है, लेकिन सारी चीजों के संचालन को लेकर नये गाइडलाइन जारी किया गया है. मास्क को अभी भी अनिवार्य रखा गया है. इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी लगायी गयी है. वहीं कोरोना के संक्रमण को बनाये रखने के लिए भी कोशिशें तेज की गयी है. इसको रोकने के लिए भी यह आदेश दिया गया है. पार्क, परिवहन, हॉल, मूवी समेत तमाम चीजों के संचालन को लेकर भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सारे कार्य करने को कहा गया है.
यह है नया गाइडलाइन : (नीचे देखे पूरी खबर)

  1. बंद जगह, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है.
  2. व्यक्ति कार्यस्‍थल और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे.
  3. कार्य स्थलों पर हैंड वाश या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
  4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है.
  5. बंद जगहों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
  6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बताए गए कोरोना के उपायों को लागू किया जाएगा.
  7. सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एसओपी या दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे.
  8. सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे.
  9. सभी आईटीआई, कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी का पालन करेंगे.
  10. भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे.
  11. भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों, झारखंड सरकार, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और निजी प्राधिकरणों या संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षाएं स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी 10 सितंबर, 2020 को जारी एसओपी के अनुपालन में होंगी.
  12. होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य इकाइयां जैसे गेस्ट हाउस या धर्मशाला या लॉज आदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 जून, 2020 को निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे.
  13. शॉपिंग मॉल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 द्वारा जारी निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे.
  14. मूवी हॉल और मल्टीप्लेक्स इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे.
  15. सभी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे.
  16. व्यायामशालाएं और योग संस्थान इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे.

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