रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के खिलाफ मु्ख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. बीते शुक्रवार की शाम 5.00 बजे ही मुख्यमंत्री की ओर से ईडी के अधिवक्ता की याचिका की प्रति मुहैया करा दी गयी है.सीएम ने ईडी के समन मामले में दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए गए को आधार बनाया है. साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है. सीएम ने ईडी पर चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता की चुनौती दी है. ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने के अधिकार है.(नीचे भी पढ़े)
शनिवार को ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने का कहा है. हलांकि डीएसपी प्रमोद मिश्रा एवं सरफुद्दीन खान के मामले में ईडी के समन को चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने इनकी पूछताछ के लिए ईडी में उपस्थिति दर्ज कराने पर गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था. विदित हो कि जमीन घोटाले में ईडी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल समेत 13 आरोपी जेल में बंद है. जमीन घोटाले मामले में ईडी ने सोरेन को पहली बार 24 अगस्त को पुछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में पत्र भेजकर समन को गैरकानूनी बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी.