रांची : निलंबित आईएएस छवि रंजन की पत्नी और बच्चे से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत वाली याचिका को कोर्ट (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) ने बुधवार को खारिज कर दिया. पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने इसकी इजाजत देने से इंकार कर दिया. निलंबित छवि रंजन को अब जेल मैनुअल के अनुसार ही परिवार से मुलाकात करनी होगी. (नीचे भी पढें)
विदित है कि राजधानी रांची में आर्मी व अन्य लैंड स्कैम के आरोप में छवि रंजन जेल में बंद है. 18 मई को हुई सुनवाई में छवि रंजन के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि पत्नी और बच्चें से मिलने के लिए सप्ताह में दो दिन की इजाजत दी जाए, जिसपर ई़डी की ओर से अपना पक्ष रख रहे अधिवक्ता शिव प्रसाद ने विरोध जताया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों के जिरह सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.