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jharkhand-government-in-supreme-court-झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, जानें क्या है मामला

राशिफल

नयी दिल्ली : झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश में पिछले दिनों यह कहा था कि यह मामला सुनवाई के लायक है. इस कारण इसकी सुनवाई होगी. इसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है. इसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर किया है. हाईकोर्ट के आदेश को ही चुनौती दी गयी है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा या नहीं, क्या आदेश होगा, यह देखने वाली बात होगी. गौरतलब है कि माइनिंग लीज से जुड़ी जनहित याचिका (पीआइएल) पर सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय (झारखंड हाईकोर्ट) ने शेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गयी है. इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मेंटेनेबिलिटी की बिंदू पर सरकार द्वारा दलीलों को खारिज क रदिया है. इस मामले को चीफ जस्टिव और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सुनवाई की और पाया कि इस मामले की सुनवाई होनी है. पहले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को यह आदेश दिया था कि पहले इस मामले को सुनवाई लायक है या नहीं, यह जरूर देख लें, फिर आगे सुनवाई करें.

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