jharkhand-government-issue-hearing-in-supreme-court-सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करने पर हामी भरी, अब 24 मई को सुनवाई होगी

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रांची : झारखंड सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में शिवशंकर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य लोगों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट में लगायी गयी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 24 मई को करने को कहा है. हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट में भी 24 मई को ही सुनवाई की तिथि तय है. हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज आवंटन और करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले को लेकर शिवशंकर शर्मा द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने और याचिका को ही खारिज करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक याचिका झारखंड सरकार की ओर से हेमत सोरेन के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. इसको गुरुवार को मेंशन किया गया था और शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब 24 मई को सुनवाई की जायेगी. हालांकि, कपिल सिब्बल ने इस मामले को बड़ा मामला बताते हुए जल्द सुवाई की गुहार लगायी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अब इसकी सुनवाई 24 मई को की जायेगी. इस सुनवाई के दौरान जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिक सुधांशु धूलिया ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर शिवशंकर शर्मा की याचिका संख्या 727/2022 और 4290/2021 सुनवाई करने लायक नहीं है. इस तरह की याचिका पहले भी इंद्रनील सिन्हा ने दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है. ट्रिपल बेंच ने सुनवाई के बाद सुनवाई करने को राजी हो गयी.

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