रांची : झारखंड सरकार ने मंदिरों और दुर्गा पूजा को लेकर नये बदलावों के साथ नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. इस नये गाइडलाइन के तहत नये नियमों को प्रभावी कर दिया गया है. गुरुवार से मंदिरों, मसिजद, गुरुद्वारा, गिरजाघरों समेत तमाम धार्मिक स्थल इसी नियम के तहत संचालित होंगे. इसके लिए हर जिले के डीसी को नियमों का अनुपालन करने को सुनिश्चित कराने को कहा गया है. किसी तरह का प्रसाद वितरण पर रोक लगा दी गयी है.
ये सारे नये गाइडलाइन जारी किये गये है : (नीचे पढ़े)
- धार्मिक स्थल या इबादत स्थल, जो कंटेनमेंट जोन में आते है, वह बंद ही रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के बाहर ही सारे धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे.
- धार्मिक स्थलों में दो से 50 लोग छह फीट की दूरी बनाकर रह सकते है
- धार्मिक स्थलों में हर व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहेंगे
- धार्मिक स्थानों के आसपास की सड़कों पर थूकना मना है
- धार्मिक स्थलों पर आने वाले दूरी बनाकर रहेंगे
- सारे धार्मिक स्थलों पर दूरी का गोला बनाकर रखना होगा ताकि लोग खुद से दूरी बना लें
- बैठने का इंतजाम भी छह फीट की दूरी पर होना चाहिए.
- किसी भी हाल में धार्मिक स्थल में भीड़ नहीं लगनी चाहिए. किसी विशेष आयोजन की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दिया जाना अनिवार्य होगा.
- जिला उपायुक्त ऑनलाइन इंट्री पास सिस्टम चालू करा सकते है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है
- सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- बिना मास्क वाले की इंट्री नहीं होगी
- किसी तरह का ग्रुप गान की इजाजत नहीं होगी.
- मूर्ति, किताब या धार्मिक वस्तुओं को छूने पर पाबंदी होगी.
- प्रसाद नहीं दिया जा सकता है
- सारे पुजारियों को भी मास्क पहनना है चाहे किसी भी समुदाय के हो
- किसी तरह का पानी का छिड़कांव, भोग, प्रसाद का वितरण पर पाबंदी होगी
- सामूहिक अराधना पर पाबंदी होगी
- किसी तरह का शारीरिक जुड़ाव नहीं हो, ऐसा इंतजाम करना है
- भक्तों को भी एक दूसरे से दूर रहना है
- इंट्रेंस के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग जरूरी है
- अगर कोई ए-सिम्पटोमैटिक है तो उनको धार्मिक स्थलों में जाने की इजाजत है
- गाड़ियों में ही जूता, चप्पल को खोल लें और सारे स्थलों से उसको दूर रखना है
- पार्किंग एरिया में भीड़ नहीं रहे, इसे भी सुनिश्चित कराना है
- अंदर घुसने और निकलने का अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए
- हर दिन धार्मिक स्थलों की सफाई और सैनिटाइजिंग होना चाहिए
- कई बार जमीन को धोया जाना चाहिए.
- फेस कवर, मास्क और ग्लब्स का निस्तारण की सही व्यवस्था होनी चाहिए
- किसी तरह का मेला नहीं लगेगा
- किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकलेगा
- सभी दुकानो, कैफेटेरिया या स्टॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये
- देवघर और बाबा बासुकीनाथ मंदिर दुमका को खोलने को लेकर जारी किये गये पूर्व के गाइडलाइंस का पालन होगा
- अगर कोई इन नियमों का अनुपालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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