रांची: जेपीएससी हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी परीक्षा मेरिट लिस्ट को रद्द किए जाने के मामले में दायर अपील याचिका वापस लेना चाहती है. इस मामले में जेपीएससी ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है. अदालत की सहमति के बाद जेपीएससी अपनी अपील याचिका वापस ले लेगी. जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर याचिका वापस लेने के लिए आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों ने निर्देश दिए हैं. जिसके बाद जेपीएससी के वकील ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया है. वहीं दूसरी तरफ करीब 140 से ज्यादा सफल अभ्यर्थी भी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं.सफल अभ्यर्थियों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील एवं फाइल कर सिंगल एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अब तक सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती नहीं दी है और न ही इस मामले में कोई अपील याचिका दाखिल की गयी है.विदित हो कि 7 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायधीश जस्टिस एसके द्विवेदी ने छठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसल सुनाया था. दिये फैसले में उन्होंने मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश देते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश पारित किया था. इसके साथ ही अदालत ने मेरिट लिस्ट में अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया था. जेपीएससी द्वारा अपील दायर किये जाने से छठी जेपीएससी से जुड़े अभ्यर्थियों को काफी बल मिला था. लेकिन अब जेपीएससी द्वारा अपील याचिका वापस लिए जाने के निर्णय के बाद सफल अभ्यर्थियों को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी.