jharkhand- हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से भर्ती पर लगाई रोक
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं करने की बात कहते हुए आउटसोर्स पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करने निर्दिशत करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में इसका जवाब देने के … jharkhand- हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से भर्ती पर लगाई रोक को पढ़ना जारी रखें
एम्बेड करने के लिए यह यूआरएल अपनी वर्डप्रेस साइट में कॉपी और पेस्ट करें
एम्बेड करने के लिए यह कोड अपनी साइट में कॉपी और पेस्ट करें