रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति की सुनवाई से जस्टिस एसएन प्रसाद को अलग कर दिया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई. यह सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में लिस्टेड था. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस याचिका की सुनवाई रोकी और कहा कि उस बेच में इस केस को भेजा जाये, जहां जस्टिस एसएन प्रसाद नहीं हो. इसकी जानकारी झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) के एडवोकेट संजोय पिपरवाल ने दी. अब नये सिरे से इसकी सुनवाई होगी. झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति निकाली गयी थी. इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किये जाने के हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को एलपीए दाखिल कर डबल बेंच में चुनौती दी गयी है. इस मामले को लेकर जेपीएससी और राज्य सरकार ने याचिका दायर की है. गौरतलब है कि 22 जनवरी 2021 से पूरे राज्य में असिस्टेंट इंजीनियर के चयन की मुख्य परीक्षा होनी थी. उससे ठीक एक दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर रद्द कर दिया. जेपीएससी ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की वेकेंसी के लिए वर्ष 2019 में प्रचार निकाला था. इसके तहत सिविल इंजीनयिर के 542 और मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर 92 आवेदक थे. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इसका फैसला सुनाया था. रंजीत कुमार शाह नामक एक व्यक्ति ने असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. अब इसको डबल बेंच में चुनौती दी गयी है.
jharkhand-high-court-झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति की सुनवाई से जस्टिस एसएन प्रसाद को अलग किया, अब उसी बेंच में होगी सुनवाई, जिसमें सदस्य जस्टिस एसएन प्रसाद नहीं हो, जानें क्या है मामला
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