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jharkhand- high- court-जैक उपाध्यक्ष को हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा-बगैर नोटिस के किसी को पद से हटाना न्याय के खिलाफ, इसलिए कोर्ट ने दोबारा पद पर बहाल होने का दिया आदेश

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के मामले में सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोबारा पद पर बहाल भी करने का आदेश दिया है. फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में उनकी बातों को रखा था. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी सूचना के ही पद से हटा दिया था. उन्हें न तो नोटिस दिया गया और न ही पक्ष ही नहीं सुना गया, जो न्याय के खिलाफ है.कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं राज्य सरकार के इस आदेश को खारिज कर देना चाहिए. और प्रार्थी की दोबारा पद पर बहाल कर दिया जाना चाहिए. सरकार अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है, और सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है. लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट के इस आदेश से फूल सिंह को बड़ी राहत मिली है.

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