Jharkhand high court- पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ अपील पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत ने मांगा एलआरसी

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रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हाई कोर्ट में हुई. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने निचली अदालत से एलआरसी(ओरिजनल रिकार्ड) की मांग की है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 9 मई निर्धारित की है. विदित हो कि 28 मार्च 2022 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा व तीन लाख जुर्माना लगाया था.(नीचे भी पढ़े)

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पूर्व सीएम मधु कोड़ा के कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रह चुके बंधु तिर्की पर 6 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था. पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में केस दर्ज किया गया. इसके बाद 2010 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस
दर्ज किया था.

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