रांची : राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी केके सोन की सैलेरी रोकने का आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुडी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक आईएएस केके सोन का वेतन रुका रहेगा. (नीचे भी पढ़ें)
सुनवाई के दौरान आईएएस अधिकारी और परिवहन सचिव केके सोन भी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित थे. अदालत ने उनसे पूछा कि जब सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान के मामले में तीन वर्ष पहले ही आदेश पारित कर दिया है, तो विभाग ने भुगतान क्यों नहीं किया गया. इस पर परिवहन सचिव और सरकार के अधिवक्ता के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. इस संबंध में नेहाल खान,मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है.