Jharkhand-High-Court-order : वरीय आईएएस अधिकारी व राज्य के परिवहन सचिव केके सोन की सैलरी पर रोक, हाई कोर्ट का आदेश-जबतक विभाग के कर्मचारियों को भुगतान नहीं, तब तक परिवहन सचिव के वेतन पर भी रहेगी रोक

रांची : राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी केके सोन की सैलेरी रोकने का आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुडी कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने कहा है … Jharkhand-High-Court-order : वरीय आईएएस अधिकारी व राज्य के परिवहन सचिव केके सोन की सैलरी पर रोक, हाई कोर्ट का आदेश-जबतक विभाग के कर्मचारियों को भुगतान नहीं, तब तक परिवहन सचिव के वेतन पर भी रहेगी रोक को पढ़ना जारी रखें