रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ समेत अन्य त्योहारों को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इसकी समीक्षा की. इस समीक्षा के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई के दौरान गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया. वैश्विक महामारी कोरोना से निबटने की तैयारी और बचाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में लिये गये स्वत: संज्ञान को जनहित याचिकामें तब्दील करते हुए मामले की सुनवाई की. इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से हाईकोर्ट में महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्तात पीयूष चित्रेष में शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को यह जानकारी दी कि कोरोना को लेकर तीसरी लहर को देखते हुए 24 जिले मे 12 हजार से ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किये गये है. इसके अलावा 5000 से ज्यादा बच्चों के लिए बेड तैयार किया गया है जबकि 28दिन से कम उम्र के बच्चों यानी न्यू नैटल के लिए 500 से अधिक बेड तैयार किया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी. हाईकोर्ट ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का भी आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने एसओपी का पालन करने को कहा गया है.