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jharkhand-high-court-verdict-regarding-jpsc-जेपीएससी की उम्रसीमा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज, कहा-सरकार का यह नीतिगत मामला, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा

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रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) की ओर से संयुक्त सिविल परीक्षा 2021 में उम्र को घटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. इस मामले में कोर्ट किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. इस मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले को लेकर प्रणय कुमार राय व प्रवीण कुजुर ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विकास कुमार व सुंगधा ने कोर्ट को बताया था कि साल 2020 में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में उम्र का कट आट डेट 2011 रखा गया था. लेकिन एक साल बाद जेपीएससी की ओर से दोबारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल दिया गया. जिसमें उम्र की कट आफ डेट एक अगस्त 2016 रखी गयी है. कहा गया कि इस विज्ञापन में उम्र के कट आफ डेट को एक अगस्त 2016 की जगह एक अगस्त 2011 कर दिया जाए. क्योंकि नियमानुसार हर साल राज्यस्तरीय सिविल सेवा की परीक्षा होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. इस मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने पक्ष रखा. उनका कहना उम्र में रियायत देना नीतिगत मामला है और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. इसलिए कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता.

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