रांची : झारखंड में नगर निकाय के प्रस्तावित चुनाव में दो से अधिक बच्चों वालों को प्रत्याशी के लिए अयोग्य करार दिये जाने के नियम को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. झारखंड हाईकोर्ट में रांची निवासी कृष्ण कुमार ने एक याचिका दायर किया है. अपनी याचिका में अपने अधिवक्ता आकाशदीप के माध्यम से कृष्ण कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की यह नियमावली भारत के संविधान के खिलाफ है. इस नियमावली के कारण चुनाव में बराबरी का अधिकार खत्म हो जाता है. कई लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते है. गौरतलब है कि नगर निकाय के चुनाव में कई सीटों को एससी और एसटी के लिए आरक्षित कर दिया गया है. इसके अलावा चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था. इसको लेकर अलग-अलग याचिका दायर किया जा चुका है, जिसको लेकर सुनवाई होना है.