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jharkhand-highcourt-hearing-regarding-hemant-soren-issue-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, रांची डीसी को फटकार, हाईकोर्ट में अब 24 मई को होगी सुनवाई

राशिफल

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खनिज आवंटन समेत अन्य कार्रवाई को लेकर झारखंड सरकार ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी. यह जानकारी झारखंड सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हो रही सुनवाई के दौरान कहा कि वे लोग शिवशंकर शर्मा की दाखिल याचिका को निरस्क करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको शुक्रवार को लिस्टिंग की गयी है. इसके लिए समय दिया जाये. इसके बाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की रिपोर्ट को भी मांगा, लेकिन अदालत ने कहा कि यह सीलबंद जांच रिपोर्ट के लिए है, सरकार केलिए नहीं है. रिपोर्ट मांगे जाने पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी. इस दौरान इडी की ओर से सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला सीबीआइ को ट्रांस्फर कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने सरकारी वकील की दलीलों का विरोध किया. सुनवाई के दौरान के इडी की ओर से आज 727, 429 ऑफ 2022 के बावत पांच पन्नों का शपथ पत्र दाखिल किया गया. इसमें कहा गया कि तीनों मामले पर छानबीन चल रही है. अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 24 मई तय की है.
रांची डीसी की भूमिका को लेकर हाईकोर्ट ने लगायी फटकार
खनन घोटाले में रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि खुद रांची के डीसी चार्जशीटेड व्यक्ति है, ऐसे में वे कैसे सरकार का पक्ष एफिडेविट के माध्यम से रख रहे है. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि मनरेगा मामले में आइए पीटिशन दायर कर सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया है. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे.
जानें कया है पूरा मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अपने नाम से खनन पट्टा लेने और दोहरा लाभ उठाने का आरोप लगा है. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसको उजागर करते हुए मामले को राज्यपाल रमेश बैस के पास भेज दिया, जिसके बाद यह मामला चुनाव आयोग के पास चला गया. आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजकर पहले 10 मई तक जवाब देने को कहा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी बीमार मां का हवाला देते हुए समय मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनको 20 मई तक का समय दिया. अभी तक हेमंत सोरन ने अपना जवाब नहीं भेजा है. संभावना जतायी जा रही है कि एक दिन में वे अपना जवाब दे देंगे. इसके बाद चुनाव आयोग अपना फैसला सुनायेगी. इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी. इस बीच इडी ने छापामारी की और खान सचिव पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया और उनसे जुड़े सीए के पास से करोड़ों रुपये नगद बरामद किया. इस मामले में हाईकोर्टने जब सुनवाई की तो इडी ने कह दिया कि इसमें कई सनसनीखेज जानकारी हासिल हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसकी रिपोर्ट इडी से तलब कर ली और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट इडी ने पेश कर दी. अभी इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.

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