रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करने के दौरान कहा कि सरकार सिर्फ कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चल पाता है. यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह ने की. जस्टिस अपरेश सिंह शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को डायरेक्टर बंगला में शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई कर रहे थे. आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव से तीन माह में मुलाकात करकने वालों की सूची मांगी थी. इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी है कि जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लालू प्रसाद यादव को डायरेक्टर बंगला में सेवादारी कराया जा रहा है. इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की गयी है. इस दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने कहा कि लालू यादव को कोरोना संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से बिरसा मुंडा जेल ऑथोरिटी को दी जानी चाहिए थी. इसके बाद जेल ऑथोरिटी लालू यादव को शिफ्ट करने के लिए रिम्स में ही अलग से इंतजाम करना चाहिए था. रिम्स प्रबंधन ने इतनी जल्दबाजी निदेशक बंगले में ही ट्रांसफर करने के लिए क्यों दिखायी. कोर्ट ने कहा कि रिम्स प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि लालू प्रसाद यादव को कौन-कौन विकल्पों पर विचार किया गया और क्यों निदेशक बंगले को ही चुना गया. इस दौरान जेल आइजी और एसएसपी की ओर से रिपोर्ट पेश की गयी. सरकार की ओर से बताया गया कि इस दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था कि ऐसे में फैसला लिया गया कि लालू प्रसाद यादव को निदेशक बंगले में शिफ्ट कर दिया जाये. सरकार की ओर से रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल मैनुअल में कैदी को इलाज के लिए शिफ्ट करने के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, इस कारण जेल मैनुअल में संशोधन किया जा रहा है जबकि एक एसओपी भी तैयार किया जा रहा है. अदालत ने 22 जनवरी तक जेल मैनुअल में बदलाव और अपडेट की जानकारी की रिपोर्ट भी तलब की है.
jharkhand-highcourt-झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा-सरकार कानून से चलती है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, जानिये क्यों कहा हाईकोर्ट ने ऐसा
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