रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने छुट्टी के बावजूद शनिवार को कोरोना को लेकर दायर किये गये जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर किये गये इंटरलोक्योटरी एप्लीकेशन (आइए) पर आपात स्थइति में सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के सारे जिले के न्यायालयों को यह आदेश दिया कि जितने भी जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाये और लोगों तक आपात सेवाएं पहुंचायी जाये. हाईकोर्ट ने इसके लिए हर जिले के डीसी को अधीकृत कर दिया है ताकि लोगों तक सिलेंडर को पहुंचायी जाये और थोड़ी राहत तो जरूर लोगों को मिल जायेगा. जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर मालखाना या कहीं भी जब्त कर रखा गया है, इसका इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से शुरू करने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने उन्मीद की है कि इसके इस्तेमाल से लोगों की जान बचेगी और राज्य में सिलेंडर की कमी दूर हो सकेगी. इस सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सररकार की व्यवस्था को पहले से बेहतर बताया और कहा कि भविष्य की तैयारियां राज्य सरकार कर रही है, ऐसी उम्मीद है कि इसमें और बेहतरी लायी जायेगी. महाधिवक्ता की ओर से ही आइए दायर किया गया था और मांग की गयी थी कि तत्काल इसकी सुनवाई की जाये ताकि लोगों को लाभ हो सके राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में पेश होकर अपनी बातें राज्य सरकार की ओर से रखा. कोरोना की स्थिति पर झारखंड हाईकोर्ट खुद नजर रखे हुए है और अधिकारियों को निर्देश देने के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उठये जा रहे कदमों की मोनिटरिंग भी कर रहा है.
jharkhand-highcourt-झारखंड हाईकोर्ट में छुट्टी के बावजूद कोरोना के पीआइएल पर हुई सुनवाई, राज्य के सभी जिले में जब्त सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू करने का सभी डीसी और जिला न्यायालयों को आदेश
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