Home खबर

Jharkhand highcourt- झारखंड हाईकोर्ट से मुखे को झटका,क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज, मुखे का जेल जाना तय

रांची: जमशेदपुर सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे के क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई,मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने गुरमुख सिंह मुखे की याचिका खारिज कर दी.विदित हो कि सिख समाज के नेता गुरुमुख सिंह मुखे पर झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला और उनकी पत्नी की हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप है.मुखे और अंबे समेत अन्य के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.(नीचे भी पढ़े)

आरोप है कि घटना के दिन गुरुचरण सिह बिल्ला और उसकी पत्नी हर दिन की तरह सीतारामडेरा गुरुद्वारा में मत्था टेकने को निकले थे. बाइक सवार अपराधियों ने घेर लिया.गुरुचरण सिंह पर ताबडतोड़ फायरिंग कर दी. दो गोली बिल्ला को कमर में लगी थी.इसके बाद अपराधी भाग निकले.गुरुचरण सिंह बिल्ला की पत्नी की शिकायत पर गुरुमुख सिंह मुखे,अमरजीत सिंह अंबे और अन्य के खिलाफ सीतारामडेरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.

NO COMMENTS

Leave a ReplyCancel reply

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Exit mobile version