रांची : झारखंड में नये शर्तों के साथ अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया गया है. जमशेदपुर में जूता, चप्पल, ज्वेलरी, कपड़ा और कास्मेटिक की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर रविवार से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें दूध को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है. मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी खोलने का इजाजत दे दी गयी है. झारखंड के सभी सरकारी कार्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ चलेंगे. सारे मॉल खुलेंगे, लेकिन उसमें शाम 4 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी. इसके अलावा अभी 24 जून तक के लिए नया नियम को लागू किया गया है, जिसके तहत सभी दुकानें पूरे राज्य में शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी और सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गयी है, जिसमें दुकानों के लिए जारी एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर) का पालन करना होगा. रेस्टोरेंट से पार्सल और टेकअवे की व्यवस्था होगी. अभी रेस्टोरेंट को नहीं खोला गया है. इसके अलावा सारे सैलून, पार्लर को भी खोलने की इजाजत है. मंगलवार को आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया. इसका विस्तृत जानकारी एसओपी जब जारी होगा, तब सामने आयेगा. दूध को आवश्यक सेवा के अंतर्गत के तहत प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया. इसकी अधिकारिक जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, आपदा विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल समेत अन्य लोग मौजूद थे. बैठक में लिए गए निर्णय:- (नीचे देखें पूरी सूची क्या है आदेश)
- सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
- शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
- सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
- शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
- आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी