रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल की है. 31 जुलाई को जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है. याचिका में जेपीएससी ने कहा कि मेरिट लिस्ट सरकार के नियमों के मुताबिक ही बनी है. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है. इसलिए सिंगल बेंच का आदेश रद्द किया जाना चाहिए. इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है. इसी आधार पर जेपीएससी ने मेरिट लिस्ट जारी की थी. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है. अभी तक राज्य सरकार व जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अभी तक अपील दाखिल नहीं की गई है. विदित हो कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओ पर हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फैसला सुनाया था. हाइकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था. इसके बाद परीक्षा में सफल और असफल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है.