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jharkhand-lockdown-झारखंड में लॉकडाउन के बाद इस तरह चलेंगी बसें, टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, इ-रिक्शा, सरकार ने जारी किया सार्वजनिक वाहनों के लिए गाइडलाइन, किसको लेना होगा E-Pass-इ-पास, जानें

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जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है. इसके बाद एक जुलाई से राज्य के अन्दर इंट्रा स्टेट (राज्य के अंदर) बस सेवाओं को परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है. अंतर्राज्यीय (झारखंड से बाहर) बस सेवाओं के परिचालन पर प्रतिबंध यथावत बना रहेगा. नोबेल कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको देखते हुए इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत बसें चलेगी. इसके अलावा टेम्पो, ऑटो और टैक्सी का परिचालन का भी गाइडलाइन जारीकिया गा है.
सभी के लिए यह सामान्य निर्देश : (नीचे पूरी खबर देखे)

  1. चालक / सहायक / यात्रियों को मास्क / फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा.
  2. वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।
  3. यात्रा के दौरान चालक / यात्रियों द्वारा धुमपान / पान / गुटका / खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
    4 यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों / बस स्टैण्ड / टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
  4. कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना-पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना-फिरना प्रतिबंधित रहेगा।
  5. किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा / किराया में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमान्य यात्रियों की संख्या के अनुसार यात्रियों का परिवहन किया जायेगा।
  6. वाहन स्वामी सभी वाहनों के चालकों, कन्डक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यात्रियों से भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में टीकारण कराकर यात्रा करना सुनिश्चित करें।
  7. यथासम्भव वाहनों की खिड़कियाँ हमेशा खुली रहे ताकि हवा का आर-पार व्यापक प्रसार ( क्रास वेंटिलेशन) हो सके।
  8. पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।
  9. यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुँचने पर अपने कपड़े बदल कर उन्हें साफ करे तथा स्नान अवश्य करें तथा कुछ दिनों तक घर के अन्य सदस्यों से Social Distancing बनाकर रखे।
    11 यात्रा के दौरान अपने हाथों से अनावश्यक मुँह, आँख, नाक आदि न छुएँ । 12. यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएँ एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें।
  10. ये शर्तें विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्रवाई की जाएगी।
    सार्वजनिक बस के लिए निर्देश :
  11. बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा।
  12. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रूकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं मोटर यानी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  13. यथासंभव बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे या निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी।
  14. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। 5. बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
  15. प्रपत्र, पूरा पता, क्रम संख्या, दिनांक, यात्री का नाम, कहाँ से कहाँ यात्रा करना है, इसकी इंट्री होगी.
    6 यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
  16. बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राईवरों / सहायकों का नाम एवं मोबाईल न० सुरक्षित रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध करायेंगे ।
  17. ड्राईवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राईवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक / पर्दे से ड्राईवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखना अनिवार्य होगा।
  18. वाहन रूकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे।
    टैक्सी के लिए निर्देश :
  19. टैक्सी व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूट पास माना जायेगा। निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर एमवी के तहत कार्यवाही की जाएगी।
  20. टैक्सी की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
  21. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले टैक्सी का निबंधन संख्या चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
  22. इन शर्तों के साथ राज्य में कैब एग्रिगेटर तथा ओला / उबर तथा अन्य भी अपने वाहन चला सकते है।
    ऑटो / टैम्पो / ई-रिक्शा / मैनुअल रिक्शा :
  23. ऑटो रिक्शा / टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा।
  24. ई रिक्सा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट / रूट पास की प्रति ऑटो / ई रिक्सा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
  25. ऑटो रिक्शा / टैम्पो / ई-रिक्शा की चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा –
  26. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा / टैम्पो / ई रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं० तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं० निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कांटैक्स ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
    जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य :
  27. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएँगे उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक / वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
  28. बस स्टैण्डों / टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से कोरोना के संक्रमण से बचाव सम्बंधी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने, टीकाकरण आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
  29. नगर निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इस क्रम में राज्य में कोटिवार वाहनों के परिचालन के लिए निर्गत एसओपी इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
    प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 01.07.2021 के प्रातः 06:00 बजे से अगले आदेश तक इ-पास के संबंध में निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं:
  30. निजी वाहन से अन्तर्राज्यीय यात्रा करने वाले व्यक्तियों को E-Pass, वैध पहचान पत्र एवं रेल / वायूयान यात्रा के संदर्भ में वैध टिकट के साथ यात्रा करना आवश्यक होगा। इ-पास वेबसाईट-epassjharkhand.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।
  31. दूसरे राज्यों से निजी वाहनों अथवा टैक्सी से झारखण्ड आने वाले यात्रियों के लिये इ-पास आवश्यक होगी।
  32. दिनांक 01.07.2021 के प्रातः 06:00 बजे से राज्य के अन्दर निजी वाहनों से आवगमन में इ-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  33. भारत सरकार / झारखण्ड सरकार / अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को इ-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  34. राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों को इ-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  35. राज्य सरकार के द्वारा कोविड- 19 संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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