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jharkhand-lockdown-झारखंड में लॉकडाउन में गुरुवार 1 जुलाई से राहत, ये सारे नियम है, आप इसका पालन कर रात 8 बजे तक कारोबार कर सकते है, रविवार को रहेगी ये पाबंदियां, जाने क्या है लॉकडाउन का लिखित आदेश, इ-पास किसको होगा जरूरी

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रांची : झारखंड में लगाये गये लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को बढ़ा दिया गया है. बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया है. इसके तहत दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विस्तार से कोरोना के हालात का जायजा लिया गया. इसके अलावा लॉकडाउन को कैसे बढ़ाया जाना है, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गयी ताकि आजीविका भी चले और कोरोना को भी नियंत्रित किया जा सके. सरकार ने 8 जुलाई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को रियायतों के साथ बढ़ाने का फैसला लिया है. वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है. शनिवार की रात 8 बजे के बाद से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी. बुधवार की शाम हुई आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपदा और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, आपदा विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे. इसके तहत कई नियम लागू किये गये है.
ये सारे चीजें खुलेंगी, ये सारे बंद रहेंगी (नीचे पढ़े क्या-क्या हुआ फैसला)

  1. सब जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी.
  2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे .
  3. शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
  4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
  5. स्टेडियम, जिमनेजियम और पार्क खुल सकेंगे.
  6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. क्लब और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
  7. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
  8. शादी समारोह और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम समेत किसी भी कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  9. बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
  10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
  11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
  12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई.
  13. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
  14. पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं.
  15. भारत सरकार और झारखंड सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
  16. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
  17. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
  18. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा.
  19. दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
  20. दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटीन नहीं होगा. आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी.
  21. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
  22. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.
  23. उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
    दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए यह नियम है
    ★ दुकान पर सैनिटाइजर का इंतजाम इंट्री प्वाइंट पर होना चाहिए
    ★ दुकान में उतने ही लोग अंदर जायेंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग में रह सके
    ★ सभी कर्मचारियों को हैंड ग्लब्स पहनना अनिवार्य है.
    ★ दुकानों के चेयर, हैंडल, दरवाजा का हैंडल, टेबुल, काउंटर समेत अन्य स्थानों का बराबर सैनिटाइज करते रहने को कहा गया है.
    ★ अगर दुकान का कोई कर्मचारी बीमार है तो उसको ड्यूटी नहीं बुलाना है और उसको तत्काल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है.
    ★ अगर किसी भी खरीददार को कफ या सांस लेने में दिक्कत है तो उनको दुकान में घुसने की इजाजत नहीं होगी और उनको तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं लेने को कहा जाये
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