खबरjharkhand-panchayat-election-झारखंड का पंचायत चुनाव संभव नहीं, सारे जिला परिषद, ग्राम पंचायत व...
spot_img

jharkhand-panchayat-election-झारखंड का पंचायत चुनाव संभव नहीं, सारे जिला परिषद, ग्राम पंचायत व पंचायत समितियां भंग, निकला सरकार का आदेश

राशिफल

रांची : झारखंड में पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है. इसको देखते हुए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के निदेशक सह संयुक्त सचिव आदित्य रंजन ने एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के यह बताया गया है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 25 द्वारा ग्राम पंचायत, धारा 46 द्वारा पंचायत समिति और धारा 61 द्वारा जिला परिषद का कार्यकाल निर्वाचन के बाद उनके प्रथम बैठक की तिथि से पांच साल निर्धारित है. राज्य में गत पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था. इस कारण पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2020 में कराया जाना था, लेकिन कोरना के कराण यह नहीं हो पा रहा है. इस कारण त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का ससमय गठन हो पाना संभव नहीं है. इस कारण पंचायत चुनाव के आधार पर गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की प्रथम बैठक कमोवेश जनवरी 2016 में होने की सूचना मिली है. इस कारण झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत अब पांच साल पूरे होने पर इसको भंग कर वैधानिक अनिवार्यता है. इस कारण तीन स्तर की पंचायतें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने गठन की तिथि से पांच साल की अवधि पूर्ण होने की तिथि को स्वत: भंग समझी जायेगी. भंग की तिथि से निर्वाचित पदधारकों के पद रिक्त समझे जायेंगे. इसके बाद कैसे काम होगा, इसका अलग से आदेश जारी किया जायेगा.

[metaslider id=15963 cssclass=””]

Must Read

Related Articles

Floating Button Get News On WhatsApp
Don`t copy text!

Discover more from Sharp Bharat

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading