रांचीः अगर आपने भी अपना घर रेंट पर दे रखा है और नगर निगम को डॉमेस्टिक होल्डिंग टैक्स दे रहे है तो अलर्ट हो जाए. चूंकि झारखंड में नगर निगम ऐसे भवन मालिकों से अब ज्यादा टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत भवन का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर पहले से ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. इसके लिए नगर निगम ने आम लोगों को नोटिस जारी कर सकता है.वहीं सभी भवन मालिकों से कहा गया है कि जो भी लोग अपने रेसीडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल यूज कर रहे है वे 15 दिनों के अंदर रिएसेसमेंट करते हुए टैक्स जमा कराये. ऐसा नहीं करने वालों से नगर निगम सख्ती से निपटेगा. वहीं झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी.रांची नगर निगम समेत झारखंड राज्य सभी नगर निगम क्षेत्र में आने वाले एरिया में नियम लागू होगा. फिलहाल सरकार अभी रांची नगर निगम में इस्तेमाल कर रहा है. अगर सफल हो गया तो इसे पूरे राज्य में भी लागू किया जा सकता है. जितने भी हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है. जिन्हें हर साल होल्डिंग टैक्स जमा करना है. जहां रेसीडेंशियल एरिया के लिए अलग और कॉमर्शियल एरिया का अलग टैक्स निर्धारित है. ऐसे में लोग अपने रेसीडेंशियल एरिया का होल्डिंग टैक्स जमा कर भवन का कॉमर्शियल यूज कर कमाई करने में लगे है. इससे नगर निगम को नुकसान हो रहा है. इसलिए निगम कॉमर्शियल टैक्स वसूलेगा. जिससे नगर निगम को ज्यादा राजस्व मिलेगा.