रांची/नयी दिल्ली : झारखंड के शिक्षक नियुक्ति के मामले में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआकर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव की उपस्थिति में झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरट लिस्ट तैयार करें. इसके अलावा नियुक्ति शिक्षकों को यह विकल्प दिया जाये कि वे किस जिला में काम करना चाहते है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दायर की थी, उनकी भी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति की जाये. (नीचे भी पढ़ें)
आपको बता दें कि हाईस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में एक अवमानना वाद की सुनवाई हो रही है. इस मामले में 28 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होने को कहा गया था. 2016 में बनी नियोजन नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए इसको खारिज कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जिलों में हाईस्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था. आदेश के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होना पड़ा.